पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में नौकरी गंवा चुके टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ का लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार सुबह शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के मुख्यालय 'विकास भवन' के बाहर बैरिकेडिंग तोड़ दी और नारेबाजी करते हुए धरना शुरू किया।
गुरुवार रात शिक्षकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें करीब 100 शिक्षक घायल हुए हैं। बिधाननगर के DCP अनीश सरकार ने कहा- कई बार समझाने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को निकलने नहीं दिया।
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे शिक्षक चिन्मय मंडल ने कहा- हमने शिक्षकों और आम लोगों से अपील की है कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे विकास भवन के बाहर जुटें। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद हमसे बातचीत करें।
डिजर्विंग टीचर्स राइट्स फोरम के एक मेंबर ने कहा- हमारी मांग है कि हमें फिर से बहाल किया जाए और दोबारा परीक्षा देने की शर्त न रखी जाए। क्योंकि हम पहले ही 2016 की स्कूल सर्विस कमीशन परीक्षा पास कर चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को घोटाले से जुड़े कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने 2016 की शिक्षक और स्टाफ भर्ती को अवैध बताते हुए 25,753 शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया था।
ममता बनर्जी ने शिक्षकों को काम पर लौटने को कहा
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 22 अप्रैल को मिदनापुर के एक कार्यक्रम में शिक्षकों से काम पर लौटने और स्कूलों में पढ़ाना शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा- आपको यह सोचने की जरूरत नहीं कि कौन दोषी है और कौन नहीं। आपको सिर्फ यह सोचना है कि आपकी नौकरी और वेतन सुरक्षित है। हम भरोसा दिलाते हैं कि आपकी तनख्वाह मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को CBI की जांच के बाद बेदाग पाए गए बर्खास्त शिक्षकों की नौकरी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी थी। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगी और शिक्षकों से भरोसा बनाए रखने की अपील की।
ममता बोली- मैंने इस बारे में कल रात से कई बार बात की है। नौकरी गंवा चुके Group C और Group D कर्मचारियों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- शिक्षक नई प्रक्रिया पूरी होने तक पढ़ा सकेंगे
17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 26,000 बर्खास्त शिक्षकों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा- जिन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हुई है, वे नई चयन प्रक्रिया पूरी होने तक पढ़ाना जारी रख सकते हैं। हालांकि, उनका नाम 2016 के घोटाले मामले में नहीं आया हो। कोर्ट ने कहा- हम नहीं चाहते कि बच्चों की पढ़ाई कोर्ट के फैसले से बाधित हो।
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा- बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) को 31 मई तक भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी करना होगा। 31 दिसंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। बंगाल सरकार और SSC को 31 मई तक भर्ती का विज्ञापन जारी कर उसका पूरा शेड्यूल कोर्ट को सौंपना होगा। अगर तय समय में प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो कोर्ट उचित कार्रवाई और जुर्माना लगाएगा।